जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में पुलिस ने माता वैष्णो देवी श्राइन यात्रा मार्ग पर बिना वैध पहचान पत्र या रजिस्ट्रेशन कार्ड के घोड़ा चलाने के आरोप में एक घोड़ा संचालक के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस के आधिकारिक बयान के अनुसार, आरोपी की पहचान राहुल कुमार (निवासी वार्ड नंबर 9, अरली हंसाली, कटरा) के रूप में हुई है। उसके खिलाफ पुलिस पोस्ट बाणगंगा के अधिकार क्षेत्र में BNS की धारा 223(a) के तहत FIR नंबर 292/2026 दर्ज की गई है।
पुलिस के मुताबिक, राहुल कुमार यात्रा मार्ग पर जरूरी पहचान पत्र या रजिस्ट्रेशन कार्ड के बिना घोड़ा चलाते हुए पाया गया। यह कार्रवाई घोड़ा संचालकों के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने पर की गई है। रियासी पुलिस ने यात्रा मार्ग पर काम करने वाले सभी घोड़ा संचालकों और हैंडलरों को हर समय अपना वैध रजिस्ट्रेशन या आईडी कार्ड साथ रखने का निर्देश दिया है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि बिना जरूरी दस्तावेजों के काम करते पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि माता वैष्णो देवी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, व्यवस्था और सुचारु आवाजाही सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है।