बाबा रामदेव की पतंजलि की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कपूर प्रोडक्ट को बेचने के मामले में पतंजलि पर 50 लाख का जुर्माना लगाया है। दरअसल, उच्च न्यायालाय ने पतंजलि के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। पिछले साल अगस्त में हाईकोर्ट ने पतंजलि को अपने कपूर उत्पादों को नहीं बेचने का आदेश दिया था।
हालांकि, कोर्ट को अतंरिम आवेदन के जरिए ये जानकारी मिली की पतंजलि अभी भी अपने कपूर प्रोडक्ट्स बेच रहा है। न्यायमूर्ति आर.आई. छागला की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। उन्होंने पाया कि पतंजलि ने खुद अदालत के आदेश का उल्लंघन स्वीकार किया था। आदेश में कहा गया कि कोर्ट इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। पीठ ने कहा कि आदेश के उल्लंघन व अवमानना के लिए पतंजलि को 50 लाख रुपये जमा करने होगे।