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पानी बर्बाद किया तो लगेगा 2000 रूपये का जुर्माना, दिल्ली सरकार का सख्त कदम

दिल्ली सरकार ने बुधवार को कहा कि नल में पाइप लगा वाहन धोने, निर्माण और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए घरेलू जल आपूर्ति के इस्तेमाल पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। क्योंकि दिल्ली भीषण गर्मी की वजह से पानी की कमी का सामना कर रही है और शहर के कुछ हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। 

जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को 200 टीम तैनात करने का निर्देश दिया है ताकि पानी की बर्बादी रोकने के लिए पाइप से कार धोने, पानी की टंकियों से पानी बहते रहने और निर्माण और कॉमर्शियल उद्देश्यों के लिए घरेलू जल आपूर्ति का इस्तेमाल करने जैसी गतिविधियों को रोका जा सके। 

बुधवार को चाण्क्यपुरी में लोग टैंकर से पानी लेने के लिए कतार में नजर आए। डीजेबी के सीईओ को लिखे एक पत्र में आतिशी ने कहा कि ये टीम गुरुवार सुबह आठ बजे से तैनात होंगी और पानी की बर्बादी करते पाए जाने पर जुर्माना लगाएंगी। ये टीम निर्माण की जगहों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में किसी भी अवैध पानी के कनेक्शन को काट देंगी।"

आतिशी ने मंगलवार को हरियाणा पर एक मई से दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में पानी की आपूर्ति के लिए कई सही उपायों को लागू करेगी।