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दिल्ली में ग्रीन पटाखें फोड़ने के मुद्दे पर सशर्त इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा-निर्देश

Delhi: सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाली के दौरान दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में हरित पटाखों की बिक्री और फोड़ने की इजाजत देते हुए बुधवार को सशर्त अंतरिम आदेश जारी किया। न्यायालय ने इसके लिए कई नियमों को जारी किया है। नीरी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हरित पटाखों की बिक्री 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर दिवाली के दिन तक की इजाजत होगी।

हरित पटाखों की बिक्री केवल एनसीआर में बताए गए जगहों पर ही किया जा सकेगा, जिन्हें जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक की सलाह पर चिन्हित किया जाएगा और उसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। पुलिस अधिकारी, जिला प्रशासन की सलाह पर बिक्री के तय जगहों पर निगरानी रखने के लिए गश्ती दल गठित किया जाएगा।

एनसीआर राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की ओर से नामित अधिकारी गश्ती दल का हिस्सा होंगे। गठित गश्ती दल नीरी (राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान) की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हरित पटाखा उत्पादों और दिए गए पंजीकरणों और व्यक्तिगत निर्माताओं को जारी किए गए क्यूआर कोड से खुद को परिचित कराएंगे।

गश्ती दल निर्धारित स्थलों पर नियमित रूप से जाँच करेंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि केवल अनुमत उत्पाद ही बेचे जाएँ और उन पर भी क्यूआर कोड जारी किए गए हों। वे विश्लेषण के लिए यादृच्छिक नमूने भी लेंगे, जिन्हें पीईएसओ को भेजा जाएगा। उल्लंघन पाए जाने पर, निर्माताओं के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएँगे।

जिला प्रशासन और पुलिस यह सुनिश्चित करेंगे कि पटाखों का उपयोग दिवाली से पहले और दिवाली के दिन, दोनों दिनों में सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे तक और रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही सीमित रहे। बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से ही की जाएगी और वे ग्रीन पटाखे उन्हीं व्यापारियों द्वारा बनाए जाएँगे जो नीरी में पंजीकृत हैं और जिन्होंने पीईएसओ (पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन) से लाइसेंस प्राप्त किया है।

पंजीकृत/लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं द्वारा निर्मित नहीं किए गए किसी भी पटाखे को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। उक्त क्षेत्र के बाहर से एनसीआर क्षेत्र में किसी भी पटाखे की अनुमति नहीं होगी। बेरियम युक्त पटाखों और नीरी द्वारा हरित पटाखों के रूप में अनुमोदित न किए गए पटाखों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी और यदि वे बिक्री के लिए या किसी व्यक्ति/व्यापारी के कब्जे में पाए जाते हैं, तो उन्हें तुरंत जब्त कर लिया जाएगा।

श्रृंखलाबद्ध पटाखों (लारिस) का निर्माण या बिक्री नहीं की जाएगी। ई-कॉमर्स नेटवर्क के माध्यम से पटाखों की बिक्री या खरीद नहीं की जाएगी और ऐसे उत्पादों की किसी भी आपूर्ति को रोक लिया जाएगा और उत्पाद को जब्त कर लिया जाएगा। प्रतिबंध लागू होने के बाद व्यापारियों के लाइसेंस, जिनकी अवधि समाप्त हो गई है या रद्द कर दिए गए हैं, उन्हें वैधानिक अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और एनसीआर के अंतर्गत आने वाले जिलों में उनके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के परामर्श से 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक अपने-अपने क्षेत्राधिकार में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की निगरानी करेगा और प्रत्येक दिन के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) को निर्दिष्ट करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

इस निगरानी के साथ-साथ, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय विश्लेषण के लिए अधिक घनत्व वाले स्थानों से रेत और पानी के नमूने भी लेंगे। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल परीक्षण मामले के आधार पर है और यह केवल निर्दिष्ट अवधि के लिए ही होगी।