पंजाब के डीजीपी ने सोशल मीडिया पर अश्लील, अवैध और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। आपत्तिजनक पोस्ट डालने या साझा करने वालों पर तुरंत BNS 2023, IT एक्ट और पॉक्सो (POCSO) जैसे कानूनों के तहत FIR दर्ज की जाएगी। साथ ही सभी जिलों की पुलिस और साइबर सेल सोशल मीडिया की लगातार निगरानी करेंगे और डिजिटल सबूत सुरक्षित रखेंगे।
महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने, हिंसा भड़काने वाली सामग्री पर विशेष रोक लगाई जाएगी। जनता को कानूनी परिणामों के प्रति जागरूक किया जाएगा और आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों से तालमेल किया जाएगा। अधिकारियों को 3 सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी सौंपनी को कहा गया है।