'इतनी संकीर्ण सोच न रखें' पाकिस्तान के आर्टिस्ट के भारत में काम करने पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये बात कही है। मंगलवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि वह बंबई उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है।
यह याचिका सिने कार्यकर्ता और कलाकार होने का दावा करने वाले फैज अनवर कुरेशी द्वारा दायर की गई थी। पीठ ने कहा कि 'आपको इस अपील पर दबाव नहीं डालना चाहिए। इतना संकीर्ण मत बनो। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने की याचिका भी खारिज कर दी है।
याचिका में अदालत से केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह भारतीय नागरिकों, कंपनियों, फर्मों और संघों पर किसी भी पाकिस्तानी को रोजगार देने या किसी भी काम या प्रदर्शन की मांग करने, कोई सेवा लेने या किसी भी संगठन में प्रवेश करने आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए। इसमें कलाकार, सिने कर्मी, गायक, संगीतकार, गीतकार और तकनीशियन शामिल हैं।