इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के दो मामलों से बरी कर दिया गया है। इन दोनों मामलों में उन्हें 2018 में दोषी ठहराया गया था। 73 वर्षीय शरीफ ने एवेनफील्ड संपत्ति और अल-अजीजिया मामलों में अपनी सजा को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में चुनौती दी थी।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आमेर फारूक और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब की दो सदस्यीय पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया।
पूर्व प्रधानमंत्री को जुलाई 2018 में दोषी ठहराया गया था और लंदन में ज्ञात आय से अधिक संपत्ति के एवेनफील्ड संपत्ति भ्रष्टाचार मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उन्हें दिसंबर 2018 में अल-अजीज़िया स्टील मिल्स मामले में सात साल जेल की सजा सुनाई गई थी। ये मामले राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा दायर किए गए थे। उन्होंने दोनों दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर की थी।