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सिफर मामले में 17 अक्टूबर को इमरान खान पर तय होंगे आरोप, अदियाला जेल में बंद हैं PTI प्रमुख

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व पीएम इमरान खान को 17 अक्टूबर को सिफर मामले में आरोप तय किए जाएंगे। विशेष अदालत ने सोमवार को इसकी घोषणा की। इस मामले में सुनवाई की अध्यक्षता विशेष अदालत के न्यायाधीश अब्दुल हसनात ज़ुल्करनैन ने की। वहीं, रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनवाई के दौरान अभियोजक जुल्फिकार अब्बास नकवी, पूर्व पीएम इमरान खान के वकील सलमान सफदर और उनकी पार्टी के नेता शाह महमूद कुरैशी की बेटी और बेटा भी उपस्थित थे। मालूम हो कि 71 वर्षीय खान को पिछले साल मार्च में गोपनीय दस्तावेज के खुलासे के बाद गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में अगस्त में गिरफ्तार किया गया था।

संघीय जांच एजेंसी (FIA) ने 30 सितंबर को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित विशेष अदालत में एक चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को सिफर मामले में मुख्य आरोपी घोषित किया गया था। 26 सितंबर को पीटीआई नेता की न्यायिक हिरासत 10 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई और  इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इमरान खान को अटक जिला जेल से रावलपिंडी की आदियाला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।