New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। आवेदकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच से आग्रह किया कि याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत है।
ये अर्जी जम्मू कश्मीर के शिक्षाविद् जहूर अहमद भट और सामाजिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर, 2023 को संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने को बरकरार रखा था और आदेश दिया था कि वहां सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराए जाएं। कोर्ट ने ये भी कहा था कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द बहाल किया जाना चाहिए।