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नोएडा में 3 अगस्त तक धारा 144 की गई लागू, सार्वजनिक स्थानों पर इसके लिए रहेगी रोक

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज से धारा 144 को लागू कर दिया गया है, ऐसे में यहां सार्वजनिक स्थानों पर पूजा और नमाज पर रोक रहेगी। जो आगामी 3 अगस्त तक लागू रहेगी। 

जानकारी के अनुसार आगामी त्यौहारों पर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए धारा 144 को लागू कर दिया गया है, जो आज से 3 अगस्त तक जारी रहेगी। नोएडा में गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने धारा 144 लागू किया है, ऐसे में यहां सार्वजनिक जगह पर लोगों के जमावड़े के साथ ही पूजा, जुलूस या नमाज पर भी रोक रहेगी। 

नोएडा में बिना इजाजत के कोई भी धार्मिक गतिविधि पर रोक रहेगी जो 20 जुलाई से 3 अगस्त तक लागू होगा। पुलिस का कहना है कि धार्मिक स्थलों की दीवारों पर कोई भी तरह के धार्मिक पोस्टर, बैनर और झंडे भी नहीं लगाए जा सकेंगे। 
   
इस पर एसीपी कानून व व्यवस्था ह्रदेश कठेरिया का कहना है कि किसी भी तरह की घटना से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर नोएडा में 144 धारा को लागू किया गया है, इसके साथ ही शांति भंग होने की आशंका में यह कदम उठाया गया है, इसके तहत कोई भी नोएडा या ग्रेटर नोएडा में सभा या जुलूस नहीं कर सकेगा। 
  
इसके अलावा सरकारी दफ्तरों के आस-पास एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा, सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर, नमाज, पूजा या जुलूस या कोई अन्य धार्मिक गतिविधि नहीं की जा सकेगी, हालांकि ऐसी गतिविधियों के आयोजन के लिए पुलिस आयुक्त से अनुमति लेनी होगी।