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झारखंड में थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जाने पर डीजीपी को अवमानना नोटिस

रांची, 28 अगस्त (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश का पालन नहीं होने पर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) तदाशा मिश्रा को अवमानना नोटिस भेजा है।

मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव अविनाश कुमार और गृह सचिव वंदना दादेल से कहा कि वे उच्च न्यायालय के आदेशों को गंभीरता से लें।

पीठ ने दोनों सचिवों को 30 सितंबर तक पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की स्थिति और आदेश की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं।

अदालत ने इससे पहले भी कई बार मुख्य सचिव और गृह सचिव से कहा था कि वे थानों में सीसीटवी कैमरे लगाने के अदालत के निर्देश को जल्द से जल्द लागू करवाएं।

सरकार ने पहले कहा था कि थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और यह काम जल्द पूरा हो जाएगा।

झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता तरुण महतो के साथ पिछले साल पुलिस हिरासत में मारपीट हुई थी, जिसके बाद यह मामला अदालत के समक्ष आया।

इसके बाद अदालत ने तरुण की पत्नी भानुमती महतो द्वारा मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए पत्र पर स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की थी।

महतो को 19 नवंबर 2025 को इचागढ़ पुलिस ने हिरासत में लिया था। उन्होंने 2024 में सरायकेला जिले की इचागढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था।

भाषा जोहेब सुरेश

सुरेश