Breaking News

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मिले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, ब्रेकफास्ट पर हुई चर्चा     |   'संघर्ष अब सिर्फ क्षेत्रों तक सीमित नहीं', BRICS ओपन सेशन में बोले PM मोदी     |   इंडोनेशिया में पैसेंजर शिप से 140 लोग लापता, बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी     |   BRICS समिट के बाद चीन के लिए रवाना हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग     |   मायावती का आकाश आनंद पर हमला, बीमारी की झूठी खबर फैलाने का लगाया आरोप     |  

जम्मू-कश्मीर: पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत बडगाम में दो मंजिला मकान कुर्क किया

श्रीनगर, 26 अगस्त (भाषा) जम्मू-कश्मीर पुलिस ने स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत बुधवार को बडगाम जिले में दो मंजिला एक मकान कुर्क कर दिया।

पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह कार्रवाई चरार-ए-शरीफ के हापतनार निवासी नूर मोहम्मद डार के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ(1) के तहत की गई।

उन्होंने बताया कि यह कुर्की चरार-ए-शरीफ थाने में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/15 के तहत दर्ज एक मामले से जुड़ी है।

अधिकारी ने बताया कि मामला मादक पदार्थों को रखने और तस्करी से संबंधित अपराधों का है।

प्रवक्ता ने बताया, “मादक पदार्थों के खतरे और इससे जुड़ी गतिविधियों को समर्थन देने वाले वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ जारी अभियान के तहत पुलिस ने बडगाम में दो मंजिला मकान कुर्क किया।”

उन्होंने बताया कि कानून के प्रावधानों के अनुसार कुर्क की गई संपत्ति का मालिक सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना उसे बेच, हस्तांतरित, पट्टे पर, गिरवी या किसी अन्य तरीके से किसी तीसरे पक्ष को नहीं सौंप सकता।

भाषा जितेंद्र नरेश

नरेश