Breaking News

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मिले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, ब्रेकफास्ट पर हुई चर्चा     |   'संघर्ष अब सिर्फ क्षेत्रों तक सीमित नहीं', BRICS ओपन सेशन में बोले PM मोदी     |   इंडोनेशिया में पैसेंजर शिप से 140 लोग लापता, बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी     |   BRICS समिट के बाद चीन के लिए रवाना हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग     |   मायावती का आकाश आनंद पर हमला, बीमारी की झूठी खबर फैलाने का लगाया आरोप     |  

पूर्व कांग्रेस सांसद की हत्या का मामला: सजा माफी के खिलाफ दोषी की याचिका खारिज

अहमदाबाद, 24 अगस्त (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के पूर्व सांसद रऊफ वलीउल्लाह की 1992 में हुई हत्या के मामले में दोषी की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने राज्य सरकार द्वारा अपनी सजा माफी के आवेदन को खारिज किए जाने को चुनौती दी थी।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अवैध गतिविधियों में शामिल एक सिंडिकेट का हिस्सा था।

न्यायमूर्ति एम.आर. मेंगडे ने दोषी इकबाल हुसैन धोबी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसे 2007 में एक विशेष टाडा अदालत ने तत्कालीन राज्यसभा सदस्य एवं गुजरात कांग्रेस नेता वलीउल्लाह की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

अदालत ने 20 अगस्त को अपने आदेश में कहा, ‘‘याचिकाकर्ता गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल एक सिंडिकेट का हिस्सा था, और वलीउल्लाह की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह यह सुनिश्चित करने में गहरी दिलचस्पी ले रहे थे कि हत्या के एक अन्य मामले के आरोपियों को सजा मिले।’’

भाषा सुरेश आशीष

आशीष