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जम्मू कश्मीर अपराध शाखा ने दो करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया

श्रीनगर, 24 अगस्त (भाषा) जम्मू कश्मीर अपराध शाखा के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने कश्मीर में भोले-भाले निवेशकों से करीब दो करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में बेंगलुरु से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि बडगाम जिले के चरार-ए-शरीफ का रहने वाला जुनैद-उल-इस्लाम रणवीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 420 के तहत दर्ज एक मामले में वांछित था और पिछले एक साल से गिरफ्तारी से बच रहा था।

ईओडब्ल्यू के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘उसे बेंगलुरु के मंगम्मनापाल्या से गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी श्रीनगर की चौथी अतिरिक्त मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के आदेशों के अनुपालन में की गई, जिसने उसके खिलाफ वारंट जारी किया था।’’

जांच में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और वित्तीय हेराफेरी के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए।

प्रवक्ता ने कहा, ‘‘आरोपी ने खुद को एक ई-कॉमर्स कंपनी से जुड़ा निवेशक बताकर और 10 प्रतिशत मासिक रिटर्न का वादा करके कई लोगों से कथित तौर पर करीब 2 करोड़ रुपये जमा किए थे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘कई बैंक खातों के माध्यम से पैसे लेने के बाद, वह अपने वादों को पूरा करने में विफल रहा और बाद में उसने कोई जवाब देना भी बंद कर दिया।’’

भाषा वैभव अविनाश

अविनाश

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