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ठाणे की अदालत ने सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बरी किया

ठाणे, 23 जून (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले की एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने और उसकी 73 साल की दादी की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोपों से बरी कर दिया है।

विशेष न्यायाधीश जी.टी. पवार ने सोमवार को दिनेश शांताराम हुले उर्फ ​​घुले को बरी कर दिया। उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 354 (गरिमा को ठेस पहुंचाना), 452 (घर में जबरन घुसना) और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, हुले तीन अक्टूबर, 2021 को ठाणे में पीड़ितों के घर में घुस गया था और उसने बच्ची का यौन उत्पीड़न किया तथा सो रही उसकी दादी के साथ छेड़छाड़ की।

हालांकि, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि यह मामला पानी के रिसाव को लेकर पहले के एक विवाद के कारण झूठा गढ़ा गया है।

मुकदमे में एक बड़ी खामी की ओर इशारा करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि जांच अधिकारी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है से पूछताछ न हो पाने के कारण बचाव पक्ष को बहुत नुकसान हुआ।

अदालत ने बच्ची द्वारा बाल कल्याण समिति को बताई गई बात और पुलिस को दिए गए बयान के बीच भी भारी अंतर पाया, जिससे संकेत मिलता है कि उसे सिखा-पढ़ाकर बयान दिलवाया गया था।

भाषा शोभना मनीषा

मनीषा