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भुवनेश्वर में बच्ची से दुष्कर्म के मामले में व्यक्ति को 30 साल का सश्रम कारावास

भुवनेश्वर, 17 जून (भाषा) भुवनेश्वर की एक पॉक्सो अदालत ने बुधवार को एक व्यक्ति को साल 2024 में ढाई साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में 30 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

सरकारी वकील ने बताया कि भुवनेश्वर के तदर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (यौन अपराधों से बच्चों के सरंक्षण अधिनियम) सरोज कुमार साहू ने 13 गवाहों के बयानों और 84 दस्तावेजों की जांच करने के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी संतोष खुंटिया पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने आदेश दिया कि यदि जुर्माना नहीं चुकाया गया, तो दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इसके साथ ही अदालत ने खुर्दा के जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने की सिफारिश की है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना जून 2024 में एयरफील्ड थाना क्षेत्र में हुई थी। जब पीड़िता अपने घर के सामने खेल रही थी, तब 24 वर्षीय दोषी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

इसके बाद, 30 जून 2024 को पीड़िता की मां ने एयरफील्ड थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खुंटिया को तुरंत गिरफ्तार कर संबंधित अदालत में पेश किया था।

भाषा सुमित माधव

माधव