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ठाणे में आठ साल पुराने हत्या मामले में आरोपी बरी

ठाणे, 17 जून (भाषा) ठाणे की एक सत्र अदालत ने 2018 में अपने दोस्त की हत्या के आरोपी 53 वर्षीय व्यक्ति को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

न्यायाधीश आर.डी. सावंत ने मंगलवार को संभाजी हरिभाऊ धोकरे को बरी किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 30 जनवरी 2018 को कालवा में एक रिक्शा स्टैंड पर कहासुनी के दौरान धोकरे ने राजेश चंद्रकांत कदम को पत्थर मार दिया था, जिसके चलते उसके सिर पर घातक चोट लगी और 11 फरवरी 2018 को मुंबई के जेजे अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

न्यायाधीश ने कहा कि मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष पोस्टमॉर्टम करने वाले चिकित्सा अधिकारी को अदालत में पेश करने में विफल रहा।

अदालत ने अस्पताल में मौत से पहले दिए गए कदम के बयान को भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

न्यायाधीश ने कहा कि यह बयान कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज नहीं किया गया था और न ही उस पर चिकित्सा अधिकारी का प्रमाणीकरण था, इसलिए इसे मृत्युपूर्व बयान नहीं माना जा सकता।

अदालत ने कहा कि पांच वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद धोकरे संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं, इसलिए उन्हें सभी आरोपों से बरी किया जाता है।

भाषा जोहेब संतोष

संतोष