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सभी जोन कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए समान मानदंड का उपयोग करें : रेलवे बोर्ड

नयी दिल्ली, 15 अप्रैल (भाषा)रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन से आह्वान किया है कि ग्रुप ‘सी’ से ‘बी’ में पदोन्नति के लिए एकीकृत सूचियां तैयार करते समय रेलगाड़ियों में तैनात कर्मियों और अन्य कर्मियों की वरिष्ठता निर्धारित करने में उचित मानदंडों का पालन करें।

बोर्ड का यह निर्देश उन खबरों के बाद आया, जिनमें कहा गया है कि विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे ने दोनों श्रेणियों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता निर्धारित करने में अलग-अलग नीति अपनाई हैं, जिससे एकीकृत वरिष्ठता सूचियों में विसंगतियां उत्पन्न हुई और अदालती मामले बने।

सभी रेलवे जोन के महाप्रबंधकों को संबोधित निर्देश में कहा गया, ‘‘हाल ही में बोर्ड के संज्ञान में आया है कि क्षेत्रीय रेलवे, ग्रुप ‘बी’ पदों पर 70 प्रतिशत चयन के लिए ग्रुप ‘सी’ कर्मचारियों की एकीकृत वरिष्ठता सूची तैयार करते समय, लोको रनिंग स्टाफ (यानी लोको पायलट) और ‘स्टेशनरी स्टाफ’ (जैसे एसएसई, जेई और सीएलआई) की सापेक्ष वरिष्ठता निर्धारित करने में अलग-अलग पद्धतियों का पालन कर रहे हैं।’’

रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर ग्रुप सी के 70 प्रतिशत कर्मचारियों को ग्रुप बी पदों पर पदोन्नत कर दिया जाता है।

अधिकारियों ने बताया कि यह मुद्दा तब सामने आया जब ग्रुप ‘बी’ पदों के लिए 70 प्रतिशत चयन कोटा के लिए ‘लोको रनिंग’ और ‘स्टेशनरी स्टाफ’ की एक सामान्य वरिष्ठता सूची तैयार करते समय विभिन्न जोन ने सेवा में प्रवेश की तिथि, सेवा की अवधि और वर्तमान ग्रेड में नियुक्ति की तिथि जैसे अलग-अलग मानदंडों का पालन करना शुरू कर दिया।

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘समान सेवा अवधि वाले कर्मचारियों के साथ विभिन्न जोन में अलग-अलग व्यवहार किया जा रहा है, जिससे पदोन्नति में अनुचित लाभ या हानि हो रही है।’’

भाषा धीरज नरेश

नरेश