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भाजपा नेता योगेश गौड़ा हत्याकांड: कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी दोषी करार

(दूसरे पैरा में संख्या में बदलाव के साथ)

बेंगलुरु, 15 अप्रैल (भाषा) विशेष सांसद-विधायक अदालत ने बुधवार को कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता योगेश गौड़ा की 2016 में हुई हत्या के मामले में दोषी करार दिया।

न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने कुलकर्णी के साथ 16 अन्य लोगों को भी दोषी ठहराया, जबकि दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया।

अदालत बृहस्पतिवार को सजा सुनाएगी।

भाजपा सदस्य और धारवाड़ जिला पंचायत के पूर्व सदस्य योगेश गौड़ा की 15 जून 2016 को धारवाड़ स्थित उनके जिम में हत्या कर दी गई थी।

कुलकर्णी पर इस हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है। घटना के समय वह (कुलकर्णी) राज्य सरकार में मंत्री थे।

शुरुआत में स्थानीय पुलिस ने इस मामले की जांच की थी, लेकिन 2019 में भाजपा सरकार आने के बाद इसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया।

सीबीआई ने इस मामले में 113 गवाहों के बयान दर्ज किए और 2020 में कुलकर्णी को गिरफ्तार किया।

विधायक को इस मामले में नौ महीने से अधिक समय जेल में बिताना पड़ा था जिसके बाद उन्हें उच्चतम न्यायालय से जमानत मिली थी।

अदालत ने मामले की जांच करने वाली सीबीआई को सभी दोषियों को हिरासत में लेने का आदेश दिया है।

भाषा सुमित नरेश

नरेश सुभाष

सुभाष