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उत्तराखंड: लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण जरूरी

उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इस कानून के बाद बड़ी संख्या में लिव-इन जोड़ों ने पंजीकरण कराना शुरू किया है। नगर निगम देहरादून के UCC नोडल अधिकारी के अनुसार अब तक 6676 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 6411 को मंजूरी दी जा चुकी है। वहीं, 88 आवेदन पेंडिंग हैं और करीब 100 से 120 आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। रद्द किए गए आवेदनों में दस्तावेजों की कमी और अन्य तकनीकी कारण शामिल हैं। 

उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब प्रदेश में रहने वाले किसी भी जोड़े को अगर वे लिव-इन में रहना चाहते हैं, तो सरकारी स्तर पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह निर्णय राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, सामाजिक जवाबदेही और पारिवारिक संरचना की रक्षा के उद्देश्य से लिया गया है। नए नियम के तहत, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में एक आवेदन पत्र भरकर अपनी स्थिति दर्ज करानी होगी। पंजीकरण के बाद उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो एक महीने के अंदर अनिवार्य रूप से बनवाना होगा।