Breaking News

8:00 बजे स्नान, फिर क्रूज पर सवार होकर नमो घाट पहुंचेंगे पीएम मोदी, नामांकन का शेड्यूल जारी     |   मुंबई: होर्डिंग हादसे के मृतकों के परिजनों के लिए CM शिंदे ने किया 5-5 लाख रुपये की मदद का ऐलान     |   पंजाब के लिए AAP ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, मनीष सिसोदिया का भी नाम शामिल     |   लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान जारी, शाम 5 बजे तक 62.31 फीसदी वोटिंग     |   वायरल वीडियो पर तेज प्रताप ने दी सफाई, कहा- वो शख्स बीच में आकर धक्का दे रहा था     |  

Noida Authority CEO: सड़कों पर दिखे आवारा पशु तो जाना पड़ सकता है जेल! जानिए नए नियम

नोएडा में सड़कों पर घूम रहे पशुओं से न‍िपटने के ल‍िए नोएडा अथॉर‍िटी (Noida Authority) की ओर से कई सख्‍त कदम गए हैं. अथॉर‍िटी की टीम से पशु छुड़ाने के लिए अब पशु माल‍िकों को पहली बार में 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. अधिकतम जुर्माने की राशि बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दी गई है और मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का न‍िर्णय भी ल‍िया गया है. इससे पहले अभी तक इस मामले में स‍िर्फ 5 हजार का जुर्माना ही लगाया जाता था और केस दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं था.

नोएडा अथॉर‍िटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. लोकेश ने सप्ताह में  लगातार 3-4 दिन फील्ड में जाकर निरीक्षण किया. उन्होंने हर बार पाया कि सड़कों पर पशु नजर आते हैं जिसकी वजह से अव्यवस्था और यातायात प्रभावित होता दिखाई देता है. भंगेल रोड पर निरीक्षण के दौरान अधिक संख्या में पशु द‍िखाए द‍िए ज‍िसके कारण मौके पर रोड ब्लॉक समेत अव्यवस्था दिखाई दी. सीईओ ने जन स्वास्थ्य विभाग को फटकार लगाते हुए जुर्माना राशि बढ़ने का निर्णय लिया और एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है.

जनस्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कहना कि लावारिस पशुओं को रखने के लिए सेक्टर 14ए शनि मंदिर के पास और सेक्टर-135 में गौशाला बनी हैं. उन्होंने बताया कि जुर्माना और मालिकों से शपथ-पत्र लिया जाता था, लेकिन अब जुर्माने की राशि बढ़ाई गई. साथ ही पशु माल‍िकों के ख‍िलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी अगर बार-बार अगर उनकी तरफ से ऐसी स्‍थ‍ित‍ि पैदा की जाती है.

आपको बता दें कि आवारा पशुओं की वजह से सड़कों पर अव्यवस्था, जाम और दुर्घटना की समस्या बनी रहती है. अक्सर मालिक दूध दुहने के बाद पशुओं को सड़कों पर छोड़ देते है. लेकिन अब पहली बार में 10 हजार, दूसरी बार 15 हजार और तीसरी बार 20 हजार का जुर्माने का प्रावधान किया गया है. साथ में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही गई है.