उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) के प्रावधान लागू करते हुए विद्युत विभाग में कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने के लिए रोक लगा दी है। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक हड़ताल पर प्रतिबंध उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड और मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के तहत आने वाली सभी सेवाओं पर लागू होगा।
इस प्रतिबंध के दायरे में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और उत्तर प्रदेश नवीकरणीय एवं ईवी अवसंरचना लिमिटेड भी शामिल हैं। यह निर्णय राज्य भर में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और बिजली से संबंधित आवश्यक सेवाओं में किसी भी तरह की बाधा को रोकने के लिए लिया गया है।
यूपी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने की रोक
You may also like
वाराणसी में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ी, पीएम मोदी की ईंधन बचाने की अपील का असर.
योगी सरकार की उत्साहवर्धक खेल नीति से 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश बना खेलों की नई ताकत.
UP News: 38 जिलों के 9356 विद्यालयों में पहुंचीं साइंस किट, अब परिषदीय स्कूलों में भी प्रयोग कर सीखेंगे बच्चे.
ज्येष्ठ अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान, सुहागिन महिलाओं ने रखा वट सावित्री व्रत.