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Varanasi: ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका, नहीं बदला जाएगा सीलबंद वज़ूखाने के ताले का कपड़ा

Varanasi: वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को ज्ञानवापी परिसर में सील किये गए वजूखाने के ताले पर लगे कपड़े को बदलने की याचिका ख़ारिज कर दी। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि जनपद न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने ज्ञानवापी परिसर के अंदर स्थित सीलबंद वज़ूखाने के ताले पर लगे कपड़े को बदलने से संबंधित आवेदन को खारिज कर दिया।

यादव के अनुसार जिला न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि मामला वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस मामले पर कोई आदेश पारित करना जिला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र नहीं है। उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही है।

यादव ने कहा कि पिछले वर्ष दिसंबर में उच्चतम न्यायालय ने अधीनस्थ और निचली अदालतों को निर्देश दिया था कि जब तक मामला शीर्ष अदालत के समक्ष विचाराधीन है, तब तक कोई नया मामला स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और न ही ऐसा कोई आदेश पारित किया जाना चाहिए जिससे उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही प्रभावित हो सके।

अदालती आदेश पर सर्वेक्षण के बाद, 16-17 मई, 2022 को ज्ञानवापी मस्जिद के वज़ुखाना क्षेत्र को सील कर दिया गया था। सील किया हुआ कपड़ा पूरी तरह फट गया है। इस कारण कोई घटना न हो, इसलिए पुनः नया कपड़ा लगाकर सील करने को लेकर जिला प्रशासन ने इस साल आठ अगस्त को कपड़े को बदलने की अनुमति के लिए आवेदन दिया था।

मस्जिद के नीचे मंदिर संरचना के अस्तित्व के दावों पर काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी परिसर को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा है।