अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादास्पद टैरिफ से जुड़े मामले अब अमेरिकी उच्चतम न्यायालय में पहुंच रहे हैं, जिससे वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक संघीय अपील अदालत ने 7-4 के बहुमत से फैसला सुनाया है कि ट्रंप ने लगभग सभी आयातों पर असीमित अवधि के टैरिफ लगाने के लिए आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। न्यायाधीशों ने जोर देकर कहा कि अमेरिकी संविधान के तहत, कर लगाने का अधिकार पूरी तरह से कांग्रेस के पास है और टैरिफ अनिवार्य रूप से एक कर ही है।
फिर भी अदालत ने आगे की अपीलों के लिए समय देते हुए, शुल्कों को 14 अक्टूबर तक लागू रहने दिया। ये मामला अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत राष्ट्रपति की शक्ति की सीमाओं के बारे में बुनियादी सवाल उठाता है।