Breaking News

स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ POCSO केस में FIR, BNS की 5 धाराओं के तहत मामला दर्ज     |   अफ्रीकी द्वीप देश केप वर्डे में सड़क हादसा, 25 लोगों की मौत     |   मणिपुर के चुराचांदपुर में एनकाउंटर, UKNA के 2 उग्रवादी ढेर     |   राम मंदिर चंदा चोरी मामले में 8 आरोपियों की बढ़ी मुश्किलें, 18 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे     |   PM मोदी कल मंत्रियों के साथ करेंगे रिव्यू मीटिंग, मंत्रालयों के कामकाज का लेंगे जायजा     |  

उच्चतम न्यायालय ने ट्रंप को शिक्षा विभाग के लगभग 1,400 कर्मचारियों की छंटनी की दी अनुमति

अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शिक्षा विभाग को खत्म करने की उनकी योजना को फिर से आगे बढ़ाने और लगभग 1,400 कर्मचारियों की छंटनी की अनुमति दे दी है। तीन न्यायमूर्तियों की असहमति के बावजूद, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को बोस्टन के डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश मयोंग जॉन के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उन्होंने कर्मचारियों की छंटनी को रद्द करते हुए अंतरिम रोक लगाई थी और ट्रंप की योजना पर सवाल उठाए थे।

जॉन ने आदेश में कहा था, ‘‘छंटनी से विभाग संभवतः कमजोर हो जाएगा।’’ एक संघीय अपीलीय अदालत ने भी प्रशासन की अपील पर इस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब उच्चतम न्यायालय के फैसले से ट्रंप प्रशासन को विभाग को खत्म करने की प्रक्रिया फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है, जो ट्रंप के सबसे बड़े चुनावी वादों में से एक है। ट्रंप ने सोमवार रात अपने सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट कर कहा कि उच्चतम न्यायालय ने ‘‘देशभर के अभिभावकों और विद्यार्थियों को एक बड़ी जीत दिलाई है।’’