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इमरान खान को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है । हिरासत में लिए गए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है।  उनके वकील ने कहा यह फैसला एक दिन बाद लिया गया है जब एक अन्य अदालत ने राज्य के रहस्यों को लीक करने के आरोप में उनके मुकदमे को अवैध घोषित कर दिया।

71 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 2018 से 2022 तक प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अवैध रूप से राज्य उपहार बेचने के लिए 5 अगस्त को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उनके वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए याचिका स्वीकार कर ली है। वकील नईम पंजुथा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एक पोस्ट में कहा, "दोनों पक्षों की दलीलों के बाद अगली सुनवाई में फैसला आएगा।"

पूर्व क्रिकेट स्टार जेल से रिहाई पाने और 8 फरवरी के आम चुनाव के लिए अभियान में अपनी पार्टी का नेतृत्व करने की उम्मीद में विभिन्न कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।