Breaking News

तमिलनाडु में चुनाव तैयारियां अंतिम चरण में, तारीखों का ऐलान जल्द: सीईसी ज्ञानेश     |   दिल्ली: 'सच की जीत हुई', शराब घोटाले में केजरीवाल के बरी होने पर बोलीं पत्नी सुनीता     |   शराब घोटाले में बरी होने के बाद भावुक हुए केजरीवाल, कहा- 'फर्जी केस था'     |   दिल्ली शराब घोटाला: राऊज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी CBI     |   महाराष्ट्र BJP प्रेसिडेंट रवि चौहान BJP के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन से मिलेंगे     |  

आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को राहत, मिली बेल

उच्चतम न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली मजीठिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने मजीठिया को इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। न्यायालय ने गौर किया कि मजीठिया इस मामले में पिछले सात महीनों से हिरासत में है।

पिछले साल चार दिसंबर को दिए अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने मजीठिया की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि जांच को प्रभावित करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पंजाब सतर्कता ब्यूरो को तीन महीने के अंदर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि इसके बाद मजीठिया जमानत पर रिहाई की मांग कर सकते हैं।

पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने पिछले साल 25 जून को आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में मजीठिया को गिरफ्तार किया था, जिसमें कथित तौर पर 540 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा करने का आरोप है। मजीठिया के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी, पंजाब पुलिस की एक विशेष जांच टीम द्वारा 2021 के मादक पदार्थ के एक मामले की जारी जांच से संबंधित है।