Breaking News

8:00 बजे स्नान, फिर क्रूज पर सवार होकर नमो घाट पहुंचेंगे पीएम मोदी, नामांकन का शेड्यूल जारी     |   मुंबई: होर्डिंग हादसे के मृतकों के परिजनों के लिए CM शिंदे ने किया 5-5 लाख रुपये की मदद का ऐलान     |   पंजाब के लिए AAP ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, मनीष सिसोदिया का भी नाम शामिल     |   लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान जारी, शाम 5 बजे तक 62.31 फीसदी वोटिंग     |   वायरल वीडियो पर तेज प्रताप ने दी सफाई, कहा- वो शख्स बीच में आकर धक्का दे रहा था     |  

सुप्रीम कोर्ट से सेंथिल बालाजी को नहीं मिली राहत, मेडिकल जमानत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए डीएमके मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

बालाजी मेडिकल आधार पर जमानत की मांग कर रहे थे। शीर्ष अदालत, मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने 19 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस याचिका में कहा गया था कि अगर उन्हें जमानत दी गई, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की शीर्ष अदालत की पीठ ने स्वास्थ्य रिपोर्टों पर गौर करने के बाद कहा कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति में कुछ भी गंभीर नहीं है। साथ ही, बालाजी को नियमित जमानत लेने के लिए ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने की छूट दी। 

शीर्ष अदालत ने पहले बालाजी को अपनी मेडिकल रिपोर्ट रिकॉर्ड में पेश करने का निर्देश दिया था। जमानत याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि बालाजी की स्वास्थ्य रिपोर्ट से ऐसा नहीं लगता कि यह कोई चिकित्सीय स्थिति है, जिसका ध्यान तभी रखा जा सकता है, जब उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

बालाजी को 14 जून को ईडी ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे।