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रजनीकांत की पत्नी लता को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जलसाजी का केस किया बहाल

नई दिल्ली: साऊथ के मशहूर एक्टर रजनीकात की पत्नी लता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनके खिलाफ जालसाजी का मामला बहाल कर दिया है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अभिनेता रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत के खिलाफ आपराधिक आरोपों को खारिज कर दिया था.
  
यह धोखाधड़ी का मामला सुपरस्टार रजनीकांत अभिनीत तमिल फिल्म कोचादियान से जुड़ा है, जिसे रजनीकांत द्वारा निर्देशित और मीडियावान ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड द्वारा नियंत्रित किया गया था. याचिकाकर्त्ता, ऐड ब्यूरो के अबीरचंद नाहर और मधुबाला नाहर के अनुसार, उन्होंने फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के लिए परियोजना में 10 करोड़ रूपये का निवेश किया था. वे तमिलनाडु बाजार में संग्रह के 20 फीसदी अधिकार और 12 फीसदी कमीशन के हकदार थे.
 
याचिकाकर्त्ता ऐड ब्यूरो ने आरोप लगाया कि निर्माता मीडियावान ग्लोबल एंटरटेनमेंट ने वित्तीय प्रतिबध्दताओं का सम्मान नहीं किया. इसमें आरोप लगाया कि लता ने पोस्ट प्रोडक्शन कंपनी को उसका हक नहीं दिया, क्योंकि इस पर दोनों केबीच सहमित बनी थी. कर्नाटक पुलिस ने लता के खिलाफ आईपीसी की चार धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है. 

इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2022 में लता के खिलाफ धोखाधड़ी और झूठे सबूत देने के मामलों को रद्द करके उन्हें राहत दी थी. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ सभी चार आपराधिक धाराओं को फिर से बहाल कर दिया, जिससे उसके मुकदमें का रास्ता साफ हो गया.