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राजा रघुवंशी हत्याकांड: सोनम रघुवंशी की जमानत पर 14 जुलाई को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार की याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई तय की है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मेघालय सरकार से कहा है कि वह अदालत में वह दस्तावेज पेश करे, जिसमें सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी के कारण (ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट) लिखे गए थे।

सोनम रघुवंशी को पहले मेघालय की ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी। कोर्ट का कहना था कि गिरफ्तारी के समय उन्हें यह नहीं बताया गया कि उन्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। बाद में मेघालय हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को सही माना। वहीं, मेघालय सरकार का कहना है कि सोनम को गिरफ्तारी की वजह बताई गई थी। सरकार के मुताबिक, दस्तावेज में सिर्फ एक टाइपिंग की गलती हुई थी। हत्या से जुड़ी भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) लिखने की जगह गलती से धारा 403(1) लिख दिया गया था, जबकि ऐसी कोई धारा है ही नहीं।

अब सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में यह देखेगा कि कानून के अनुसार सोनम को गिरफ्तारी की पूरी जानकारी दी गई थी या नहीं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि सोनम को जमानत देने के फैसले पर रोक लगाई जा सकती है। हालांकि, अदालत ने तुरंत ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि सोनम पहले ही जमानत पर बाहर आ चुकी हैं, कुछ समय जेल में भी रह चुकी हैं और उन्होंने मेघालय सरकार की याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा है। इसलिए फिलहाल उनकी जमानत पर रोक नहीं लगाई गई है।