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राजा रघुवंशी हत्याकांड: सोनम रघुवंशी की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मेघालय सरकार

राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सरकार ने मेघालय हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को बरकरार रखा गया था। मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को तत्काल सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस अनुरोध पर विचार करेगा।

सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा कि सोनम की जमानत पहले तीन बार इस आशंका के आधार पर खारिज की जा चुकी थी कि वह फरार हो सकती है। लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने यह कहते हुए जमानत बरकरार रखी कि गिरफ्तारी के समय उसे गिरफ्तारी के सभी आधार पूरी तरह उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

मेहता ने अदालत से कहा कि दस्तावेजों में केवल एक धारा का उल्लेख टाइपिंग की गलती के कारण गलत हुआ था, लेकिन इसी आधार पर जमानत देना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि रिहा होने के बाद सोनम फरार हो सकती है और कम से कम जमानत की शर्तों को सख्त किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोनम की रिहाई आवश्यक है। इस पर मेघालय सरकार ने सहमति जताई और सख्त शर्तें लगाने की मांग दोहराई।

28 अप्रैल को स्थानीय अदालत ने सोनम रघुवंशी को जमानत दी थी। उस पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी नवविवाहित राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून मनाने मेघालय गए थे। यात्रा के दौरान दोनों लापता हो गए थे। बाद में 2 जून को राजा का शव सोहरा (चेरापूंजी) के पास एक गहरी खाई से बरामद हुआ, जबकि सोनम उत्तर प्रदेश के वाराणसी-गाजीपुर हाईवे पर एक ढाबे के पास मिली थी।

जांच के दौरान मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने सोनम और अन्य आरोपियों की मौजूदगी में घटनास्थल का पुनर्निर्माण किया। एसआईटी ने मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, विशाल सिंह चौहान, आशीष सिंह राजपूत और आनंद कुर्मी को आरोपी बनाया गया है। सभी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है।