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वैवाहिक बलात्कार पर गुजरात HC का अहम फैसला

गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि बलात्कार एक गंभीर अपराध है. भले ही यह अपराध पीड़िता के पति ने ही क्यों न किया हो. हाई कोर्ट ने कहा कि दुनिया भर के कई देशों में वैवाहिक बलात्कार को अवैध माना गया है. जस्टिस दिव्येश जोशी ने कहा कि रेप तो रेप है…चाहे पति ने ही क्यों न किया हो. पिछले 8 दिसंबर को एक फैसले में जस्टिश जोशी ने एक महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

इस महिला पर आरोप था कि उसने अपने बेटे को अपनी बहु के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न के लिए उकसाया था. 8 दिसंबर को अपने आदेश में जस्टिस जोशी ने कहा कि अमेरिका के 50 राज्यों, ऑस्ट्रेलिया के तीन राज्यों, न्यूजीलैंड, कनाडा, इजराइल, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, सोवियत संघ, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और कई अन्य राज्यों में वैवाहिक बलात्कार अवैध है.