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इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू समूह ने संभल मस्जिद को 'विवादित ढांचा' बताने का अनुरोध किया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय से एक हिंदू समूह ने मंगलवार को अनुरोध किया कि आगामी सुनवाई में उत्तर प्रदेश के संभल स्थित मस्जिद को 'विवादित ढांचा' माना जाए। न्यायालय ने 28 फरवरी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को मस्जिद परिसर की सफाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन उसकी सफेदी कराने का आदेश नहीं दिया था।

हिंदू समूह के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा, "19 नवंबर 2024 का जो सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब का ऑर्डर है जिससे एडवोकेट कमिशनर की नियुक्ति की गई थी। इस आदेश को वहां की मॉस्क कमेटी ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाइकोर्ट में सिविल डिवीजन के द्वारा चेलैंज किया। इस चेलैंज के द्वारा मॉस्क कमेटी ने एक करेक्शन एप्लिकेशन फाइल की जिसमें उन्होंने कहा ये जामा मस्जिद है, किसी का कहना है

ये जुमा मस्जिद है, किसी का कहना है ये जामी मस्जिद है, तो ये बात आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाइकोर्ट के सामने आई थी। उस दौरान हमारे सीनियर हैं हरिशंकर जैन साहब उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब तक ये सिविल रिवीजन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता, तब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाइकॉर्ट इसे मॉस्क के रूप में ना प्रयोग करे, इसको डिस्प्यूटिड स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाए और मैं आपको बताना चाहता हूं राम मंदिर बाबरी मस्जिद के केस में भी जब वो 70 साल केस चला तो उसको डिस्प्यूटिड स्ट्रक्चर के रूप में ही टर्म किया जाता था।"