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कोर्ट ने शादी के रिश्ते में भी बताई प्राइवेसी की अहमियत

कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्राइवेसी की अहमियत समझाते हुए एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि शादी के बाद पत्नी भी अपने पति के आधार की जानकारी हासिल नहीं कर सकती. सबकी अपनी प्राइवेसी होती है और इसका हनन नहीं किया जा सकता है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी केवल शादी का हवाला देकर अपने हसबैंड के आधार कार्ड (UID) की जानकारी नहीं ले सकती हैं.

जस्टिस एस सुशील दत्त यादव और विजयकुमार ए पटेल की बेंच ने कहा कि शादी हो जाने से किसी की प्राइवेसी खत्म नहीं हो जाती. सभी को इसका पालन करना चाहिए और इसकी अहमियत को समझना चाहिए.

सुनवाई के दौरान डिविजनल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी जानकारी के खुलासे से पहले दूसरे व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का अधिकार है. कोर्ट ने कहा कि दो लोगों की शादी किसी के प्राइवेसी को खत्म नहीं कर सकती है. हालांकि, डिविजनल बेंच बाद में इस मामले को सिंगल बेंच के पास भेज दिया. सिंगल बेंच ने आठ फरवरी 2023 को UIDAI को महिला के पति को नोटिस जारी करने का आदेश दिया. इसके साथ ही महिला के आवेदन को आरटीआई एक्ट के तहत कंसीडर करने के लिए कहा