सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी से जुड़े अपने ही तीन साल पुराने उस फैसले को दरकिनार कर दिया। इसमें दिल्ली मेट्रो के साथ विवाद में अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी को 8,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था। शीर्ष कोर्ट ने कंपनी को पहले ही मिल चुके लगभग 2,500 करोड़ रुपये को वापस वसूल करने के लिए कहा। साथ ही माना कि पिछले फैसले के कारण न्याय नहीं हो सका था।