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दिव्यांग लोगों का ‘मजाक’ उड़ाने वाली टिप्पणी को लेकर समय रैना, अन्य इन्फ्लुएंसर न्यायालय में पेश

दिव्यांग लोगों का मजाक उड़ाने के आरोप में कार्रवाई की मांग को लेकर दर्ज मामले में ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ के प्रस्तोता समय रैना सहित पांच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उच्चतम न्यायालय में पेश हुए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे. बागची की पीठ ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की उपस्थिति दर्ज की और उन्हें याचिका के संबंध में अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

पीठ ने उन्हें मामले में अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने इन्फ्लुएंसर सोनाली ठक्कर उर्फ सोनाली आदित्य देसाई को कुछ शारीरिक स्थिति के कारण अगली सुनवाई की तारीख पर डिजिटल माध्यमस से पेश होने की छूट दी। पीठ ने कहा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को दो हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करना होगा और उन्हें आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा और अगली सुनवाई की तारीख पर उनकी अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से कहा कि केंद्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरों के अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए सोशल मीडिया के संदर्भ में दिशानिर्देश तैयार करें। पीठ ने कहा कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता से दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और जोर दिया किया कि इन दिशानिर्देशों को लागू करना सबसे कठिन है।

शीर्ष अदालत ने पांच मई को पांच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को निर्देश दिया कि वे उसके सामने पेश हों या दंडात्मक कार्रवाई का सामना करें, क्योंकि एक याचिका में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने शो में एक दुर्लभ विकार स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) से पीड़ित व्यक्तियों और अन्य दिव्यांगताओं से पीड़ित लोगों का भी उपहास किया।