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अभिनेता अल्लू अर्जुन को बड़ी राहत, संध्या थिएटर भगदड़ मामले में नियमित जमानत मिली

हैदराबाद की एक अदालत ने फिल्म “पुष्पा-2” के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मचने से एक महिला की मौत के मामले में तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को नियमित जमानत दे दी। द्वितीय अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश ने इससे पहले अभिनेता और पुलिस के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आज के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था।

अल्लू अर्जुन के वकील अशोक रेड्डी ने बताया कि अदालत ने अभिनेता को 50-50 हजार रुपये की दो जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया। रेड्डी ने मीडिया से कहा कि अल्लू अर्जुन को हर रविवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा।

घटना के सिलसिले में अभिनेता को 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और तेलंगाना उच्च न्यायालय की ओर से चार हफ्ते की अंतरिम जमानत मिलने के बाद 14 दिसंबर को जेल से रिहा कर दिया गया था।

अभिनेता की अंतरिम जमानत 10 जनवरी को खत्म होनी थी। अल्लू अर्जुन को मामले में आरोपी नंबर 11 के रूप में नामजद किया गया है। उन्होंने अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर की थी। वो 27 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष पेश हुए थे।

चार दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में 'पुष्पा 2' के प्रीमियर के दौरान अभिनेता की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों के बीच होड़ में भगदड़ जैसी स्थिति के दौरान 35 साल की एक महिला की मौत हो गई थी और उसका आठ साल का बेटा घायल हो गया।

घटना के बाद, शहर की पुलिस ने मृत महिला के परिवार से मिली शिकायत के आधार पर चिक्कड़पल्ली थाने में अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।