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आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायकों से पूछा

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हिमाचल कांग्रेस के अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुनवाई टल गई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों से पूछा है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा स्पीकर की कार्रवाई से उनके किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है ? अब इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने विधायकों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील सत्यपाल जैन से पूछा कि याचिकाकर्ताओं ने हिमाचल हाइ कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया?

गौरतलब है कि हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने और पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ वोट करने के लिए कांग्रेस के छह विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इस फैसले से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।

बागी कांग्रेस विधायकों की ओर से वकील सत्यपाल जैन ने पीठ से कहा कि ये उन दुर्लभ मामलों में से एक है जहां विधायकों को 18 घंटे के भीतर अयोग्य घोषित कर दिया गया है। पीठ ने वकील से पूछा, यहां किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है? वकील ने जवाब दिया कि याचिकाकर्ताओं को लोगों ने चुना है। पीठ ने कहा कि ये मौलिक अधिकार नहीं है।

दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम ने मामले की आगे की सुनवाई सोमवार को तय की है। अब इस मामले पर सुनवाई सोमवार को होगी।