जम्मू कश्मीर के सांसद शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद ने संसद के मौजूदा सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। इंजीनियर आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ 12 मार्च को निचली अदालत के आदेश के खिलाफ रशीद की अपील पर सुनवाई करेगी, जिसने 10 मार्च को उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था।
हिरासत पैरोल के तहत कैदी को सशस्त्र पुलिसकर्मियों द्वारा मुलाकात के स्थान पर ले जाया जाता है। 2024 के लोकसभा चुनावों में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराने वाले बारामुल्ला के सांसद पर आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में मुकदमा चल रहा है, जिसमें उन पर जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकी समूहों को वित्त पोषित करने का आरोप है।
निचली अदालत के सामने उन्होंने इस आधार पर हिरासत पैरोल की मांग की कि एक सांसद होने के नाते उन्हें अपना सार्वजनिक कर्तव्य पूरा करने के लिए संसद सत्र में भाग लेने की जरूरत है। उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत के तौर पर 10 फरवरी को उन्हें 11 और 13 फरवरी को संसद सत्र में भाग लेने के लिए दो दिन की हिरासत पैरोल की अनुमति दी थी।
हालांकि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने उनकी याचिका खारिज कर दी और रशीद की जमानत याचिका पर 19 मार्च को आदेश जारी किया। रशीद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है, जब एनआईए ने उसे 2017 के आतंकी-वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था।
उनका नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली की जांच के दौरान सामने आया था, जिसे एनआईए ने कश्मीर घाटी में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को कथित तौर पर वित्त पोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एनआईए ने इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन सहित कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। मलिक को आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद 2022 में ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
जम्मू कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद ने दिल्ली हाईकोर्ट में हिरासत पैरोल की मांग की
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