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CM केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत बढ़ाने की अपील की

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी अंतरिम जमानत को सेहत का हवाला देकर सात दिन और बढ़ाने की सुप्रीम कोर्ट से अपील की है।

कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार करने के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जो एक जून को खत्म हो रही है।

कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल इस दौरान अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते और किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक साइन नहीं कर सकते हैं, जब तक उप-राज्यपाल की मंजूरी न मिले।

मुख्यमंत्री ने ताजा याचिका में अपना वजन सात किलो कम होने का भी जिक्र किया है। याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री को कुछ चिकित्सकीय जांच कराने की जरूरत है और इसके लिए एक जून को खत्म हो रही अंतरिम जमानत को बढ़ाया जाए।