शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को मानहानि मामले में दोषी ठहराया गया है. मुंबई की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने आज डॉ. मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर शिकायत पर यह आदेश पारित किया है. अदालत ने राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
मुंबई की एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. अदालत ने राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे राउत से मुआवजे के तौर पर वसूला जाएगा.