दिल्ली की एक अदालत आज आतंकी फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के बारामुला से लोकसभा सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर फैसला सुना सकती है।
एडिशनल सेशन जज चंद्र जीत सिंह ने 10 सितंबर को इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी। पहले उन्होंने इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर आदेश को टाल दिया था।
जज ने रशीद के पिता की सेहत के आधार पर उनकी अंतरिम जमानत 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। एनआईए ने कहा था कि उसने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर लिया है। वो आरोपित के पिता की सेहत की वजह से जमानत याचिका का विरोध नहीं कर रहे हैं।
रशीद को 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार किया था। 2019 से तिहाड़ जेल में रखा गया था।