Breaking News

बिहार: भूमि राजस्व विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन, 10 अफसरों पर करप्शन का केस दर्ज     |   ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान साउथ वेस्ट इलाके में दो लोगों की मौत     |   शिक्षा निदेशालय ने सोशल मीडिया पर फैल रहीं फर्जी-भ्रामक जानकारी पर संज्ञान लिया     |   PM मोदी की परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन के लिए 3 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन मिले     |   अमित शाह 4 जनवरी को तमिलनाडु जाएंगे, BJP अध्यक्ष के अहम कार्यक्रम में होंगे शामिल     |  

वोडाफोन आइडिया मुश्किलों में, जीएसटी विभाग ने ठोका 638 करोड़ रुपये का जुर्माना

Delhi: दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया (वीआईएल) को अहमदाबाद के केंद्रीय माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कार्यालय से लगभग 638 करोड़ रुपये के जुर्माने का आदेश मिला है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि वो इस आदेश से असहमत है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।

ये सूचना उस समय आई है जब कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी को बुधवार को अपने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया पर बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वीआईएल के बकाया को रोकने, भुगतान से पांच साल की मोहलत देने और सीमित एजीआर बकाया की पुनः समीक्षा करने का निर्णय लिया।

बीएसई में दी गई सूचना में वोडाफोन आइडिया ने कहा, "केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 74 के तहत आदेश जारी किया गया है, जिसमें 6,37,90,68,254 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें कर और ब्याज भी शामिल है।"

वोडाफोन आइडिया ने बताया कि ये आदेश अहमदाबाद के केंद्रीय माल एवं सेवा कर कार्यालय के सहायक आयुक्त द्वारा जारी किया गया और कंपनी को बुधवार को ये प्राप्त हुआ। कंपनी ने बताया कि ये आदेश कर का कम भुगतान करने और इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ उठाने के आरोप से संबंधित है।