नयी दिल्ली, चार नवंबर (भाषा) निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने बुधवार को कहा कि उसे पूंजीगत लाभ खाता योजना (सीजीएएस), 1988 के तहत जमा स्वीकार करने के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है।
इस योजना के तहत करदाता अपने पूंजीगत लाभ की ऐसी राशि को अधिकतम तीन साल तक बैंक खाते में रख सकते हैं, जिसका वे दोबारा निवेश नहीं कर पाए हैं।
एचडीएफसी बैंक ने एक बयान में कहा कि जो करदाता आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा तक अपने पूंजीगत लाभ का दोबारा निवेश नहीं कर पाते हैं, वे बैंक की शहरी और अर्ध-शहरी शाखाओं (ग्रामीण शाखाओं को छोड़कर) में बचत खाते और सावधि जमा खोल सकते हैं।
बैंक ने कहा कि आयकर अधिनियम की संबंधित धारा के तहत करदाता इस राशि पर कर छूट का लाभ लेने के साथ ही अधिकतम तीन साल तक जमा पर ब्याज भी कमा सकेंगे।
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