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जयपुर में लगभग 3,000 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त, खाने अयोग्य 25 किलोग्राम सामान नष्ट किया गया

जयपुर, चार नवंबर (भाषा) राजस्थान के खाद्य सुरक्षा विभाग ने बुधवार को जयपुर के चार प्रतिष्ठानों में निरीक्षण के दौरान करीब 2,960 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की और खाने के लिए अनुपयुक्त पाई गई 25 किलोग्राम सामग्री नष्ट कर दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, जब्त की गई खाद्य सामग्री में एक ऐसी खाद्य कंपनी से मिली सामग्री भी शामिल है, जो बिना लाइसेंस वाले परिसर से अपना कारोबार संचालित कर रही थी।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई के दौरान जांच के लिए खाद्य पदार्थों के सात नमूने लिए गए।

बयान के अनुसार महेश्वरी फूड प्रोडक्ट्स के निरीक्षण के दौरान टीम को खाद्य लाइसेंस में दर्ज पते पर प्रतिष्ठान बंद मिला।

बयान में कहा गया है कि पूछताछ के दौरान अधिकारियों को पता चला कि कंपनी ने करीब छह महीने पहले विभाग को सूचित किए बिना अपना कामकाज दूसरी जगह स्थानांतरित कर लिया था।

बयान के मुताबिक इसके बाद टीम ने कंपनी की नयी इकाई का निरीक्षण किया, जिसका उल्लेख खाद्य लाइसेंस में नहीं था।

बयान में कहा गया है कि वहां स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कई खामियां पाई गईं।

बयान के अनुसार परिसर से करीब 2,960 किलोग्राम सूजी, मैदा और बेसन जब्त किया गया तथा जांच के लिए तीन नमूने लिए गए।

बयान में कहा गया है कि लक्ष्मी बेकर्स में अधिकारियों ने स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा संबंधी खामियां पाईं।

बयान के अनुसार वहां से नानखताई बिस्कुट और सुमन गोल्ड ब्रांड के वनस्पति सहित दो नमूने लिए गए।

बयान में कहा गया है कि टीम ने गोपालपुरा स्थित रिद्धि सिद्धि स्वीट्स और सहकार मार्ग स्थित दूध मिष्ठान भंडार का भी निरीक्षण किया।

बयान के मुताबिक दोनों प्रतिष्ठानों से मावा मिठाई का एक-एक नमूना लिया गया।

बयान में कहा गया है कि रिद्धि सिद्धि स्वीट्स में खाने के लिए अनुपयुक्त पाई गई करीब 25 किलोग्राम सामग्री नष्ट कर दी गई।

अधिकारियों ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत चारों प्रतिष्ठानों को सुधार संबंधी नोटिस जारी किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इन नोटिस में खामियों को दूर करने और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने का निर्देश दिया जाएगा।

भाषा पृथ्वी जोहेब

जोहेब