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पंजीकरण कराने पर भी मसौदा एसआईआर सूची में नाम नहीं होने पर मतदाता फार्म छह जमा कर सकते हैं: ईसी

(फाइल फोटो के साथ)

नयी दिल्ली, तीन नवंबर (भाषा) निर्वाचन आयोग (ईसी) ने मंगलवार को कहा कि पूर्व में पंजीकरण करा चुके मतदाताओं के नाम यदि मसौदा एसआईआर सूची में नहीं हैं तो वे अपना नाम शामिल कराने के लिए फार्म-छह जमा कर सकते हैं।

सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि मौजूदा विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में कुछ लोगों के नाम नहीं है और वे 'फॉर्म 6' जमा करने में हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उन्हें इस फॉर्म में एक घोषणा-पत्र भी देना है कि उनका नाम पहली बार मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है।

उसने कहा, ‘‘इसलिए, ऐसे मतदाताओं का मानना ​​है कि पहले से पंजीकृत होने के बावजूद फॉर्म छह जमा करना एक झूठी घोषणा करने के समान होगा और इसके लिए वे 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 के तहत कानूनी कार्रवाई के भागी बन सकते हैं।’’

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं के नाम मसौदा एसआईआर सूची में नहीं हैं, वे अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम फिर से शामिल कराने के लिए फॉर्म छह जमा कर सकते हैं, भले ही वे पहले से पंजीकृत रहे हों।

भाषा

राजकुमार पवनेश

पवनेश