निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पूर्व में पंजीकरण करा चुके मतदाताओं के नाम यदि मसौदा एसआईआर सूची में नहीं हैं तो वे अपना नाम शामिल कराने के लिए फार्म-छह जमा कर सकते हैं।
भाषा
राजकुमार पवनेश
पवनेश
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