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किसान की हत्या के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद

जौनपुर (उप्र), 10 सितंबर (भाषा) जौनपुर की जिला अदालत ने 45 वर्षीय एक किसान की हत्या के जुर्म में बृहस्पतिवार को तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जिला शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि ने इस मामले में गामा बिंद उर्फ विकास(25), अमित बिंद(26) और दीपक यादव(29) को दोषी ठहराया।

जिला शासकीय अधिवक्ता पाल ने बताया कि सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के संदहा गांव के किसान भूपेंद्र सिंह (45) पिछले साल पांच फरवरी धार्मिक आयोजन ‘रामायण’ के बाद भोज खाकर अपने घर लौट रहे थे तभी पुरानी रंजिश के चलते लाठी-डंडे उनपर हमला किया गया तथा बीयर की बोतल पेट मे घोंप कर उनकी हत्या कर दी गयी।

इस बहुचर्चित हत्याकांड में मुकदमा दर्ज करते हुए तीन लोगों आरोपी बनाया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद बृहस्पतिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि की अदालत ने इस मामले में गामा बिन्द उर्फ विकास, अमित बिन्द और दीपक यादव दोषी करार दिया।

अदालत ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा उनपर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उन्हें छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

भाषा सं जफर

राजकुमार

राजकुमार