कोच्चि, सात सितंबर (भाषा) केरलम पुलिस ने सोमवार को टेलीविजन पत्रकार अपर्णा कुरुप के खिलाफ टीवी पर एक राजनीतिक चर्चा के दौरान धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में मामला दर्ज किया। अपर्णा कार्यक्रम की प्रस्तोता थीं।
यह चर्चा सुन्नी इस्लामिक विद्वान कंथापुरम ए. पी. अबूबकर मुसलियार की महिलाओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर हुई थी।
पुलिस ने बताया कि कासरगोड निवासी अब्दुल हकीम की शिकायत के आधार पर कोच्चि सिटी साइबर पुलिस ने पत्रकार अपर्णा कुरुप के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 192, 299, 302 और 353(2) के तहत मामला दर्ज किया।
इन धाराओं में दंगा कराने के इरादे से उकसावे, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर किए गए दुर्भावनापूर्ण कृत्य, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले शब्द या संकेत और विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने वाले बयानों से संबंधित प्रावधान हैं।
इन प्रावधानों के तहत छह महीने से लेकर तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।
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राखी प्रशांत
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