बेंगलुरु, सात सितंबर (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कथित भर्ती अनियमितता मामले में कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) के निलंबित अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकार की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि लोग “पूरी तरह से व्यवस्था पर विश्वास खोते जा रहे हैं।”
उच्च न्यायालय ने सवाल किया कि अगर ऐसी अनियमितताएं जारी रहीं तो योग्य छात्रों का क्या होगा।
न्यायमूर्ति एस. विश्वजीत शेट्टी की एकल पीठ ने साहूकार की याचिका खारिज की।
इससे पहले अगस्त में निचली अदालत ने साहूकार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था।
साहूकार पर आरोप है कि उन्होंने अपनी दो बेटियों का औद्योगिक विस्तार अधिकारियों के पद पर अवैध तरीके से चयन कराने में मदद की।
भाषा जोहेब सुरेश
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